हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग | As of official language and use of English

हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग

हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग
हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग

     संविधान हिंदी को राज्य भाषा घोषित करता है परंतु इसमें अंग्रेजी भाषा को संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्ष तक सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी | इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति देने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया |इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1964 में संसद में राज्य भाषा अधिनियम 1964 (official language act 1964) पारित कर अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति 16 जनवरी 1971 तक प्रदान कर दी|1967 मैं राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अवधि अनिश्चितकाल के बढ़ा दी गई है| हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग

   क्षेत्रीय भाषाएं (Regional language)

राज्य के मध्य सरकारी कार्यवाही के लिए संविधान में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग कि भी अनुमति दी|जिस समय संविधान लागू हुआ अनुसूचित भाषाओं की संख्या 14 थी, ये 14 भाषाएं थी जैसे आसामी, बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती,

,पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, तेलुगू,तमिल ,मलयालम, कन्नड़ तथा उड़िया|1967 संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ दिया गया तथा 1992 मैं तीन अतिरिक्त भाषाएं को कोकड़ी, मणिपुरी,तथा नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और इस प्रकार अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई 2004 में 4 नई भाषाएं बोडो, मैथिली स संथाली तथा डोगरी आठवीं अनुसूची में छोड़ दी गई इस प्रकार वर्तमान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 हो गई है| हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग

क्लासिक भाषाएं (classical language)

किसी भी भाषा को एक क्लासिकल भाषा घोषित करने का मुख्य मापदंड यह रखा गया है कि इस भाषा का कम से कम 1500 – 2000 वर्ष पुरानी इतिहास होनी चाहिए अथवा इस भाषा में प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होनी चाहिए|सरकार ने 2004 में संस्कृत, 2005 में तमिल, 2008 तथा 2013 में मलयालम एवं 2014 मैं उड़िया, 2013 में मलयालम न्यू 2014 में ओड़िया में तेलुगु तथा कन्नड़ को क्लासिकल या शास्त्री भाषा का दर्जा प्रदान किया है इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है| हिंदी एवं राजभाषा तथा अंग्रेजी का प्रयोग

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