हाल ही में भारत सरकार ने एक कमेटी गठित किया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि क्या लड़कियों की शादी का उम्र 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए|
स्मृति ईरानी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि यह संशोधन धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसे बताना चाहूंगी. ईरानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम धर्मनिरपेक्ष है और सभी व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के दृष्टिकोण से महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिए. इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है. हालांकि, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने बिल पर आपत्ति जताई हैWhat Was Shaadi Act?
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what was shaadi act?
लड़कियों की शादी 21 वर्ष करने का अनाउंसमेंट फरवरी में कर दिया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक कमेटी गठित किया गया है|जो महिलाओं की शादी के उम्र पर विचार करेगी|
और सरकार ने यह कमेटी 6 महीने के अंदर ही गठित कर दी है,यह कमेटी 21 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट कर दी कि लड़कियों की शादी की Age 18 से 21 वर्ष कर देनी चाहिए या नहीं |इस कमेटी में कुल 10 सदस्य हैं जिसमें secretary of health, women and child development, law and school education इस विभागों के सीनियर ऑफिसर कमेटी के तथा इसके अध्यक्ष समता पार्टी प्रेसिडेंट जया जेटली और नीति आयोग के भी अध्यक्ष V.K पाल भी शामिल होंगे|what was shaadi act?
यह कमेटी शादी पर ही केवल विचार नहीं करेगी, इसमें मातृ संबंधित काफी मुद्दे हैं जिस पर यह विचार करेंगे और सरकार को रिपोर्ट करेंगे| लड़कियों की शादी 21 वर्ष सरकार ने बैठाई है कमेटी
1. the age of motherhood
2. imperative of lowring mastering maternal morality rate
3. Improvment of nutritional levels
4.Related issues
भारत में शादी की उम्र पर कानून अंग्रेजों के जमाने से ही बनते आ रहे हैं-
सर्वप्रथम भारत में 1860 में शादी की बात नहीं की गई , परंतु 10 वर्ष से कम की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना कानून अपराध बना दिया गया, इससे पहले ऐसा कोई कानून नहीं था|
और 1927 सभी आते-आते देश में अनेक आंदोलन हुए जिसमें महिलाओं का भी आंदोलन हुआ जिसमें कहा गया कि शारीरिक संबंध बनाने का एक उम्र निश्चित हो ब्रिटिश सरकार के ऊपर अत्यधिक दबाव देने के उपरांत अंग्रेजी सरकार ने यह उम्र 10 से हटाकर 12 कर दिया , केवल 2 वर्ष थी बढ़ाया|
यहां तक शादी का कोई Age फिक्स नहीं था, लोगों ने दबाव बनाया और अंग्रेजों पर अत्यधिक दबाव डालने पर शादी के लिए एक उम्र सीमा के लिए एक कानून एक्ट लाया गया जिसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष तथा लड़के का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है|क्योंकि उस समय के जज थे इस कानून की फेवर में थे| लड़कियों की शादी 21 वर्ष सरकार ने बैठाई है कमेटी
- इस कानून का नाम-child marriage Restraint Act
- यह कानून सही से नहीं चला इसलिए इसे “death later “कहा जाता है|
- 20-24 वर्ष की करीब एक चौथाई महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में कर दिया जाता है, इसके बावजूद कि 1978 से विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। मौजूदा कानून की सीमित सफलता से यह प्रश्न उठता है कि न्यूनतम आयु बढ़ाने से क्या बाल विवाह के मामलों को कम किया जा सकेगा।
- और जब कानून बना है तो लागू भी होगा अच्छे से कभी ना कभी
- आजादी के बाद the special marriage act 1954 1954 पुराना कानून सही से काम करने लगा|
- इस बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करता है। इसके अतिरिक्त किसी कानून, रूढ़ि या प्रथा से विरोध होने की स्थिति में यह एक्ट ही लागू होगा।what was shaadi act?
उसके बाद 1978 में शारदा एक्ट अमेंडेड किया गया और इसमें यह उम्र बढ़ा दिया गया|जिसमें लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दिया गया|
2006 Prohibition of child Marriage act के अनुसार इस कानून को सख्त कर कया गया इससे पहले शादी करने या कराने वालों को सजा का प्रावधान भी किया गया
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